Arvind kejriwal: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की

सुनवाई जारी (Hearing Underway) दिल्ली उच्च न्यायालय शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की कानूनी टीम, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, एन हरिहरन और विक्रम चौधरी शामिल हैं, का तर्क है कि सीबीआई के पास सीएम के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।

सीबीआई के मामले में दम नहीं (CBI’s Case Lacking Substance): अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने तर्क दिया कि अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ सीबीआई (CBI) का मामला कमजोर है और एजेंसी कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रही है। उन्होंने दावा किया कि सीबीआई (CBI) ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को केवल इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामले में जमानत मिल सकती है।

घटनाक्रम (Timeline of Events) : अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने घटनाओं का एक क्रम प्रस्तुत करते हुए कहा कि सीबीआई (CBI) ने 14 अप्रैल, 2023 को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को गवाह के रूप में बुलाया था और 16 अप्रैल को उनसे नौ घंटे तक पूछताछ की थी। हालांकि, एजेंसी ने एक साल तक उनसे संपर्क नहीं किया और ईडी (ED) द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने के बाद अचानक कार्रवाई की।”

दुर्लभतम” मामला (“Rarest of Rare” Case): अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने मामले को “दुर्लभतम” बताया और बताया कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ईडी (ED) मामले में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने तर्क दिया कि सीबीआई की गिरफ्तारी अनुचित थी और संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन करती है।

केजरीवाल की कानूनी टीम ने जमानत मांगी (Kejriwal’s Legal Team Seeks Bail): सिंघवी ने अदालत से अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को जमानत देने का आग्रह किया और कहा कि वह आतंकवादी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री हैं और जमानत के हकदार हैं। उन्होंने यह भी बताया कि निचली अदालत ने ईडी (ED) मामले में केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी, लेकिन सीबीआई (CBI) ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार कर लिया।

सीबीआई का जवाब (CBI response): सीबीआई (CBI) का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि एजेंसी के पास अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ सबूत हैं और उनकी गिरफ्तारी उचित है।

अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा (Court Reserves Judgment): अदालत ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने उम्मीद जताई कि अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी।

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